कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ( निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष ) अधिनियम 2013 के आलोक में जिला पदाधिकारी मधुबनी, अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा व्यापक निर्देश जारी किए गए हैं।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ऐसे सभी कार्य स्थलों जहां दस से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, वहां महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन करने के निर्देश दिए गए हैं।