2015 में पटना उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। प्रावधान के अनुसार अंचलाधिकारी को इसकी शुरुआत करनी है। सरकार को अंचलाधिकारी की मंशा को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।