सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा इस बारे में सार्वजनिक जानकारी देकर सभी उपभोक्ताओं के लिए 30 सितंबर तक अपना राशन कार्ड ई-एवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लापू किसी भी मामले में, भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है। इसके साथ ही राशन कार्ड के माध्यम से कार्ड धारकों को अन्य सामान्य लाभ भी मिलते हैं। विभाग द्वारा राशन कार्ड के. वाई. सी. की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आधार के माध्यम से केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है। अन्यथा, उपभोक्ताओं का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा ताकि बिहार से बाहर रहने वाले सदस्य निकटतम पीडीएस दुकान से संपर्क करके अपना ईकेवाईसी करवा सकें। सभी सदस्यों को राशन कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है और भारत सरकार के पर्याप्त निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर बाद के आदेश को देखते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारक के सभी सदस्यों को ईकेवाईसी के माध्यम से आधार से जोड़ना अनिवार्य है।