रायबरेली जिले के गुरबक्श गंज थाना क्षेत्र के कोरियर गांव के रहने वाले गंगा देई घर के अंदर छप्पर के नीचे खाना बना रही थी। तभी गैस सिलेंडर लीकेज होने से छप्पर में आग लग गई ।गंगा देई जब तक समझ पाती तब तक आग भड़क गई ।आग ने छप्पर और उसके नीचे रखा अनाज कपड़े व सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाई ,लेकिन काफी देर हो चुकी थी। पीड़िता ने बताया एक करीब 50000 का नुकसान हुआ है । प्रधान प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने एसडीएम को घटना की जानकारी दी।और उसके बाद पीड़िता को अनाज उपलब्ध कराया।

रायबरेली | अवैध मादक द्रव्यों के निर्माण/बिक्री/तश्करी के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सरेनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र पुत्र स्व0 नन्कऊ निवासी ग्राम पूरे बैसन मजरे गंगासो थाना सरेनी जनपद रायबरेली 2.रीता पत्नी धर्म पाल पुत्री दयाकिशन निवासी ग्राम सहाय का पुरवा मजरे रालपुर थाना सरेनी जनपद रायबरेली 3.श्रीमती रानी पत्नी नरेन्द्र निवासिनी ग्राम बैरूआ थाना सरेनी जनपद रायबरेली 4.हरिकेश पुत्र बृजेश निवासी ग्राम बैरुआ थाना सरेनी जनपद रायबरेली 5.गुड्डी बृजेश कुमार निवासिनी ग्राम बैरूआ थाना सरेनी जनपद रायबरेली 6. शिवशंकर उर्फ रवी पुत्र संतू निवासी ग्राम बैरूआ थाना सरेनी जनपद रायबरेली को कुल- 90 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 02 कुन्टल लहन मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-384/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम(बनाम जितेन्द्र), मु0अ0सं0-385/2023 धारा-60(2) आबकारी अधिनियम(बनाम रीता), मु0अ0सं0-386/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम(बनाम रानी), मु0अ0सं0-387/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम(बनाम हरिकेश), मु0अ0सं0-388/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम(बनाम गुड्डी), मु0अ0सं0-389/2023 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम(बनाम शिवशंकर) अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है ।