केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ गोह प्रखंड के वाहन चालकों ने जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की है। केंद्र सरकार ने वाहन दुर्घटना से लोगों की मौत होने पर वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी सजा का एलान किया है। पहले का कानून था कि सड़क दुघर्टना में मौत होने पर चालकों को कोर्ट से जमानत मिल जाता था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार के नये फरमान से चालकों पर दस साल की सजा एवं पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस फरमान से बौखलाये वाहन चालकों ने विभिन्न स्थानों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। नया वर्ष के अवसर पर वाहन का परिचालन ठप्प रहने से ठंड में ठिठुरते हुए यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जब मिडिया ने वाहन चालकों से पूछा तो रेशमी बस के चालक उमेश यादव , महेन्द्र मिस्त्री एवं राकेश प्रसाद ने बताया कि हमलोगों को पांच से छः हजार रुपए तक की मासिक वेतन मिलता है तो ड्राइवर जमानत कराने के लिए इतनी मोटी रकम की राशि का भरपाई कहां से करेगा।