मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने नये साल में सण्डीला विधानसभा क्षेत्र की जनता के राहत के लिए तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दी।बता दें सण्डीला विधानसभा क्षेत्र में सण्डीला कस्बा सहित सभी आने-जाने वाले लोगों की प्रमुख मांग ओवरब्रिज निर्माण को लेकर थी,जिसको चुनाव में श्री सांसद ने चुनाव जीतने के बाद पुल बनवाने का बचन दिया था न बनने पर राजनीति से संन्यास लेने को भी कह दिया था।जीतने के बाद लगातार सदन में मुद्दा उठाया,कई बार रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से व्यक्तिगत मिलकर जनता की समस्या को अवगत कराया था,*जिसका संज्ञान केन्द्र सरकार व रेलमंत्री ने ओवरब्रिज को लेकर सण्डीला में समपार संख्या 249 पर उपरगामी सेतु निर्माण के लिए मंजूरी पिछले साल दे दीं थीं।जिसका सांसद अशोक रावत व विधायक अलका अर्कवंशी ने भूमि पूजन कर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है*,आने वाले अगले साल तक क्षेत्र की जनता को जाम की झाम से राहत मिलेगी।वहीं विधानसभा के सण्डीला के ग्रामीण क्षेत्र को तहसील व ब्लाक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क *सण्डीला-बेनीगंज मार्ग से लूमामऊ, महगवां,मीना बाजार तक 20 किलोमीटर सड़क जिससे करीब एक सैकड़ा गांव की सीधी कनेक्टविटी थी,जो कई वर्षों से अत्यंत जर्जर थी,जिसको लेकर जनता की मांग पर श्री सांसद ने उसको प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत चयनित कराकर एक सैकड़ा गांव की राह आसान कर दी,जिसका श्री रावत व विधायक ने लोकार्पण कर चालू करा दिया*, इससे प्रतिदिन पांच हजार लोगों को आने जाने में राहत मिलेगी,वहीं *मल्हेरा पावर से जुड़े 350 गांवों को भीषण गर्मी में होने वाले लोकलफाल्ट,लो-वोल्टेज से छुटकारा दिलाने के लिए रीवैम्प योजना के अन्तर्गत मल्हेरा पावर हाउस में कोथावां फीडर का निर्माण कराकर जनता को राहत दी है।जिसका आज संचालन शुरू कर दिया गया है, इससे करीब 250 गांवों को लो-वोल्टेज,लोकल फाल्ट से करीब डेढ़ लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा,वहीं उपकेन्द्र से जुड़े सभी पूराने ट्रांसफर,जर्जर हाईटेंशन लाइन,एचटी लाइन, बिजली पोल बदले जायेंगे*। वही हत्याहरण में नया उपकेन्द्र बनाने के लिए कार्य प्रस्तावित है। जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। *मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने कहा अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के* *लिए तत्पर हैं।* *क्षेत्र की समस्याओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।जो वादे किए थे उसको केन्द्र व राज्य की सरकार से मिलकर पूरा कर रहे हैं।जो जनता ने हम पर भरोसा किया था।उसको पूरा कर रहे।आगे भी करते रहेंगे।

Traffic Rules: यूपी में अब 18 साल से कम आयु के बच्चों के सभी तरह के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर किशोरियों पर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई वाहन का मालिक 18 साल से कम उम्र के किशोर किशोरियों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माना होगा . आपको बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है. यह आदेश (Traffic Rules) उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है... Traffic Rules: 3 साल की जेल, 25 हजार जुर्माने का भी प्रावधान आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति (वाहन मालिक) 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका वह स्‍वयं जिम्मेदार होगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्‍त कर दिया जाएगा. Traffic Rules के इस आदेश में कहा गया है कि यदि नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की आयु के बाद ही बनेगा. एक्‍सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं....

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जिले भर में 520 ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम बंद मजदूरों को रोजगार मिलने में हो रही परेशानी विकास कार्य भी प्रभावित

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फॉलोअप -40 दिन बाद भी नहीं लगा लुटेरी दुल्हनों का सुराग 23 नवंबर को शादी करने के बाद की थी ठगी नशीली खीर खिलाकर जेब्रा लूट कर फरार हुई थी दुल्हने

उत्तर प्रदेश राज्य, हरदोई जिला, जखावा, कोठावा, नवदालोचन से मण्डोरे लाल मोबाइल वाणी के माध्यम से कह रहें हैं कि, इनके लड़का और इनके भाई को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और ना ही नाली बानी है

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