खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के अनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के अनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं।