विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 धारा 20 एवं 21 की प्रयोजनार्थ लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता 1918 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय माना गया है