उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती जिले से अरविन्द श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि महिलाओं को जमीन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। महिलाओं को लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देना अनिवार्य है लेकिन समाज में पूरी तरह से यह हो नहीं पा रहा है। क्योंकि लड़कों को लगता है कि पिता की पूरी संपत्ति उनका है और बहन को वो संपत्ति नहीं देना चाहता है। भाई बहन का प्यार में बहन भी संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इससे हालत कुछ और हो जाते है। जैसे पति के न रहने पर महिला अकेले हो जाती है। सहारा न होने से उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को अगर जमीन का अधिकार मिल जाता है तो वो अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मज़बूत कर सकती है। देखा गया है कि महिलाओं को जमीन मिलने से वो अपने जमीन में खेती कर के बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर पा रही है।
