उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिला से प्रियंका सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार ने एक कानून बना दिया कि यदि कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है और चालक पुलिस या क्षेत्र मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना घटनास्थल से भाग जाता है , तो उसे दस साल और सात लाख की सजा दी जाएगी । लगभग तीस लाख ट्रक चालकों के हड़ताल पर चले जाने से परेशानी है। ट्रक चालक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार को इसे जल्दी से संबोधित करने की आवश्यकता है । दुर्घटना हो जाती है , इसलिए चालक के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ।