उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के विशेश्वरगंज प्रखंड से विशाल सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से अब्दुल अहमद से साक्षात्कार लिया।अब्दुल अहमद ने बताया कि महिलाएं मायके या ससुराल केवल एक जगह सम्पत्ति का अधिकार ले सकती हैं। दोनों जगह नही मिलना चाहिए। शादी के बाद ससुराल की सम्पत्ति में महिला का अधिकार होता है।
