राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशनधारियों को एक नई सौगात दी है वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यतम 60 वर्ष से घटकर अब 50 वर्ष कर दी गई है वृद्धो को पहले 60 वर्ष की आयु में पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा था परंतु राज्य सरकार द्वारा अब 60 वर्ष में 10 वर्ष को घटकर योग्यता 50 वर्ष कर दी गई है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 वर्ष से घटकर 50 वर्ष करने के बाद गुमला जिला में जन जागरूकता के उद्देश्य से उपयुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा तीन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
