अब निर्धारित शुल्क का भुगतान कर भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को सभी समाहर्ताओं को लिखा है।