बिहार राज्य के अमौर प्रखंड स्थित सभागार में मंगलवार को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने व पंजीकरण करने को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं पंचायत सचिवों ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया जिसे प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा विधिवत प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के दौरान अवर सांख्यकी पदाधिकारी युगल किशोर मेहरा ने बताया आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपने पोषक क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों और मृत्यु होने वाले लोगों को 0 से 21 दिन के भीतर तक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये आंगनबाड़ी सेविका को उप रजिस्टार बनाया गया है, जबकि पंचायत सचिव को रजिस्टार बनाया गया है। जिससे आम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होगी । उन्होंने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तथा पंजीकरण को लेकर मौजूद सभी आंगनबाड़ी सेविका व कर्मियो को अधिनियम 1969 और संशोधित अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के विषय में ऑनलाइन आवेदन करने के तरीके को विस्तार से बताया गया । उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु होता है उसी पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका को पंजीकरण करना है एवं बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र व बाल विकास परियोजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करना है । इसके बाद पंचायत सचिव को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना है । जन्म का निबंधन बिना नाम किए जाने की स्थिति में 12 माह के भीतर शिशु का नाम हर हाल में जोड़ना है और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत पूरी सावधानी पूर्वक किया जाना है । प्रशिक्षण के दौरान अवर सांख्यकी पदाधिकारी राजन कुमार विद्यार्थी, बीडीओ रंजीत कुमार सिंह व बीपीआरओ सुमन लता ने भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दिया और मास्टर ट्रेनरों द्वारा विधिवत प्रशिक्षण दिया गया ।