मैक्लुस्कीगंज 28 फरवरी 2024 महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास सिमडेगा: एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रूपये जुर्माना लगाया. बताया गया कि बानो थाना क्षेत्र के तेतरटोली निवासी उर्मिला देवी अपने दस वर्षीय भाई के साथ एक अप्रैल 2017 की रात्रि घर में थी. इसी क्रम में गांव के ही विपिन नायक उसके घर पहुंचा. बातचीत के क्रम में दोनो में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. आवेश में आ कर विपिन नायक ने महिला के उपर किरोसिन डाल का आग लगा दी. इस घटना में उर्मिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी. उसे बानो स्थित अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की. मो इलियास सिमडेगा