बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार, संपर्क अथवा मुलाकात का अधिकार ,पढ़ने-लिखने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार ,मारपीट एवं प्रताड़ना के विरुद्ध शिकायत व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार ,मनोरंजन सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार उपचार का अधिकार, पुनर्स्थापना कार्य का अधिकार आदि अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं
