मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा समिति राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 संशोधित नियम 2020 पुनः संशोधित नियम 2021 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली करीब 48 की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई जस्टिस संजय पाल एवं जस्टिस डी पी बंसल की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए पीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार परीक्षा को विचार दिन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया था याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी विभोर खंडेलवाल और रामेश्वर ठाकुर ने पैरवी की तथा शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष ने पक्ष रखा