कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम एवं रितु आवश्यक दिशा निर्देश - 1. सभी प्रकार के मेले, जिनमे जनसमहु एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। 2. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मार्क्स , सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 3. अंतिम संस्कार मैं अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 4. समस्त सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी होगा। 5. जिला कलेक्टर क्षेत्रों को जहा संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। 6. कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोवीड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग ,सोशल डिस्टेंस का उपयोग, सैनिटाइजर आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी।