भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को सहायता के लिए 2009 से प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के दिव्यांगों को जिनका दिव्यांग निशक्तता प्रतिशत 80 से अधिक है उन्हें भारत सरकार की मदद से ₹300 प्रति माह हितग्राही भुगतान किया जा सकता है।
