राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कमाऊ सदस्य स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 59 वर्ष से कम है कि मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एकमुश्त सहायता प्रदान करना है इस योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर ₹20000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
