ऐसे माता-पिता को जिनके संतान केवल 1 कन्या ही है और उन्हें कन्या विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेले रहना पड़ता है राज्य सरकार ने ऐसे दंपत्ति जिनमें पति पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी जीवित संतान की 1 एक कन्या है तथा हितग्राही आयकर दाता नहीं है को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की है जिसमें दंपत्ति को ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
