बिहार राज्य के जिला नालंदा के प्रखंड कराइपरसुराई से कुमारी किरण सिन्हा मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रही है एक नारी सब पर भारी है। कुमारी किरण सिन्हा बता रही है लड़कियों की शादी विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही करनी चाहिए। लड़की की शादी की उम्र अब सरकार ने 18 से बढाकर 21 वर्ष कर दी है। यह नियम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। शादी के बाद कुछ पुरुष अपनी पत्नियों को उनकी जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं देते है। अगर महिलाये पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो महिला को अपने पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए शादी से पहले ही लड़कियों को शिक्षित कर के आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।
