कम राशन देने का लगा आरोप किया हंगामा।

कम राशन देने का आरोप लगा की हंगामा

कम राशन देने का लगा आरोप लगा किया हंगामा

जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल ( 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से, एक वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह अक्टूबर, 2023 में आवंटित खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण कराया जाना है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे। राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25.10.2023 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25.10.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत वितरण हेतु आवंटित गेहॅू तथा चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 21 किग्रा0 चावल (35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 चावल ( 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से, एक वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह अक्टूबर, 2023 में आवंटित खाद्यान्न का निःषुल्क वितरण कराया जाना है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे। राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25.10.2023 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25.10.2023 को मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

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कासिमाबाद: कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के शाहपुर उसरी गांव में ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों द्वारा राशन कम देने की शिकायत पर कासिमाबाद एसडीएम ने मामले की जांच कराते हुए सरकारी कोटे की दुकान को निरस्त कर दिया है। क्षेत्र के ग्राम सभा शाहपुर उसरी गांव के ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों ने 3 माह पूर्व एसडीएम से शिकायत दर्ज कराया था जिसमे कोटेदार झिलमिट साव के द्वारा राशन कम देने के साथ अन्य आरोप लगाया गया था जिसको संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के निर्देश पर आरो एवं सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा जांच कराया गया । जिसमें विक्रेता की दुकान पर रेट बोर्ड स्टॉक बोर्ड टोल फ्री नंबर सतर्कता समिति का विवरण दुकान खोलना बंद होने के समय अंकित नहीं था ।विक्रेता के दुकान पर राशन कार्ड धारकों की सूची अपठनीय पाई गई। विक्रेता के स्टॉक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर इ पास मशीन जांच हेतु मांगा गया तो विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विक्रेता के द्वारा ई-पास मशीन जांच हेतु स्टॉक में गेहूं एवं चावल प्रत्येक मात्रा में शून्य पाई गई। चीनी 0.08 कुंतल उपलब्ध मिला .विक्रेता के स्टॉक में जांच के दौरान कुल 5.83 कुंतल चावल व गेहूं 4.28 कुंतल उपलब्ध होना चाहिए ।किंतु भौतिक सत्यापन में विक्रेता के स्टॉक में चावल गेहूं प्रत्येक की मात्रा शून्य पाई गई।जिसमे शिकायत की सही रिपोर्ट एसडीएम को सौंपा गया था ।जिसको संज्ञान लेकर एसडीएम ने कोटेदार के द्वारा अनाज वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दुकान को निरस्त करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर की है। कासिमाबाद एसडीएम राजेश प्रसाद ने बताया कि राशन विक्रेता के द्वारा वितरण में अनियमितता पाए जाने पर राशन की दुकान निरस्त की गई है।राशन विक्रेता द्वारा जमानत की संपूर्ण धनराशि जप्त होगा।

26 तक सरकारी सस्ते गले की दुकान से ले राशन

सहायक आयुक्त (खाद्य) वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रदत्त एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 42 नमूनें जॉच किये गये। कठवा मोड़ गाजीपुर से एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से 42 नमूनें जॉच किये गये जिनमें से, मिल्क के 04 नमूनें (फैट की मात्रा कम पायी गयी) अधोमानक पाये गये, गुलाब जामुन के 01 एवं छेना की मिठाई के 01 नमूनें बाह्य पदार्थयुक्त पाये गये, और काली मिर्च के 01 नमूना तथा सौंफ के 01 नमूना में सिन्थेटिक कलर पाया गया।

23 तक राशन की दुकान पर मिलेगा निशुल्क राशन