माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मुम्बई में सन् 1992-93 के दंगो/बम विस्फोटो के पीड़ितों के वारिसो को प्रलंबित अर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पारित निर्देशों के अनुपालन हेतु महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है
