जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नवीन संशोधित नियमावी एवं निम्नवत समय- सारिणी निर्गत की गयी है। जिसके क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रचार किये जाने कि निर्देश दिये गयें है। प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही प्छव्ध्भ्व्प् द्वारा शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएं)। मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठयक्रम का प्रकार, पाठयक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठयक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंको का मिलान हुए), पाठयक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि से जुड़ी जानकारी