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जिला समस्तीपुर से सुनीता कुमारी बिहार मोबाइल वाणी के मध्यम से बताती है कि बाल विवाह एक अभिषाप है जागरूकता के अभाव के कारण और कम दहेज़ देने के कारण माता पिता अपने बच्चो की शादी कम उम्र में कर देते है लेकिन कम उम्र में शादी करने से माँ एवं बच्चा दोनों कुपोषित हो जाते है तथा कई तरह के बीमारी का शिकार हो जाती है ऐसी स्थिति में ससुराल वाले लड़की को उसके माता पिता के पास भेज देते है और माता पिता जिस दहेज़ के बचाव के लिए अपनी बेटी का विवाह कम उम्र में कर देते है वही पैसा उन्हें अपनी बेटी के इलाज में लगाना पड़ जाता है।
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जिला समस्तीपुर से ज्योति कुमारी बिहार मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि 18 वर्ष से पहले किसी लड़की या 21 वर्ष से पहले किसी लड़के का विवाह कर दिया जाता है उसे बाल विवाह कहते है यह एक क़ानूनी अपराध है बाल विवाह में जितने भी बड़े शामिल होते है उन पर कारवाही की जाती है।जब कोई लड़की कम उम्र में गर्भवती होती है तो उसका बच्चा भी अस्वस्थ्य रहता है।
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ज्योति कुमारी,समस्तीपुर से मोबाईल वाणी के माध्यम से एक दोहा प्रस्तुत की है।
