प्रखंड खजौली,जिला मधुबनी से रामाशीष सिंह जी ने मोबाइल वाणी को बताया की उन्होंने 26 जून 2016 को ऊर्जा विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी, कि ऊर्जा विभाग के शक्तियों का त्रिस्तरीय पंचायतों के सम्बन्ध में जो पत्र निर्गत किया गया था उसका छायाप्रति उपलब्ध कराए। उनके इस अपील पर ऊर्जा विभाग द्वारा छायाप्रति उपलब्ध कराइ गई, जिसमे यह स्पष्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं जैसे पंचायत समिति ,जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत को भी ऊर्जा विभाग के सम्बंधित शक्तियां प्रदान की गई है। अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है कि वे अपने -अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं या नहीं। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की जानकारी या अनुभव मोबाइल वाणी के साथ बाँटना चाहते हैं ,तो मिस्ड कॉल जरूर करें हमारा निःशुल्क नंबर -08800984861 पर।