जिला मधुबनी से प्रखंड माधवपुर से शालीग्राम यादव जानकारी दे रहे है की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कुलो में जो शिक्षा प्रबंध समिति का गठन किया गया है उनके क्षेत्र के स्कुल में ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा समिति का चुनाव तीन से चार वर्ष पूर्व शिक्षक के मनमानी ढंग से जनता की अनुपस्थिति में किया गया था कई आवेदन दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अगस्त शालिग्राम द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मनोज सिंह द्वारा स्कुल का निरिक्षण किया गया स्कुल बंद पाये जाने पर शिक्षक को ट्रांसफर कर दिया गया। और सीओ से कार्रवाई की बात कही गयी। सीओ को ग्रामीणो द्वारा लिखित आवेदन दिया गया स्कुल बंद पाया ,मध्याहन भोजन भी बंद पाया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
