मधुबनी: PN ब्रह्म्श्री जी कहते हैं कि RTE कानून के तहत 1 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इतना ही नहीं गरीबों और अमीरों के बीच खाई को दूर करने के लिए यह कदम उठाई है। इस अधिकार के तहत बच्चो को मध्यान भोजन और पोशाक मुफ्त देने का प्रावधान है। वे कहते हैं कि स्कूलों में बच्चो को गुणवतपूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है। चूँकि स्कूल में योग्य शिक्षकों की कमी है