जिला बाल श्रम टास्‍क फोर्स की टीम द्वारा गुरूवार को न्‍यू बस स्‍टेण्‍ड स्थित शिवहरे होटल एवं राज होटल पर निरीक्षण कर कार्यवाही की गई। इस दौरान 2 बाल श्रमिक कार्यरत पाये गये। टीम ने नियोजक के विरूद्ध बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया एवं बच्‍चो को बालश्रम से विमुक्‍त कर बाल कल्‍याण समिति के समक्ष प्रस्‍तुत किया। विमुक्‍त कराये गये बालको से रेस्‍टोरेन्‍ट में सर्विस करने, प्‍लेट साफ करने एवं साफ-सफाई का कार्य कराया जा रहा था। जिला बालश्रम टास्‍क फोर्स की टीम में श्रम विभाग से बालश्रम नोडल अधिकारी श्री प्रवेश गुप्‍ता, महिला एवं बाल विकास से संरक्षण अधिकारी श्री आशीष शर्मा, विशेष किशोर पुलिस ईकाई से ए.एस.आई श्री राजकुमार रघुवंशी, ए.एस.आई श्री कमलसिंह पटेलिया, श्री वेद विकास तिवारी एवं कैलाश सत्‍यार्थी फाउंडडेशन से श्री विपिन रघुवंशी, ड्रिस्‍ट्रिक कॉडिनेटर, श्री मनीष रघुवंशी, कु. शिवानी रघुवंशी एवं कु. चंचल चौधरी काउंसलर के रूप में कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे। उल्‍लेखनीय है कि बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं धारा 3 (ए) के उल्‍लंघन की स्थिति में यदि बाल या किशोर नियोजन पाया जाता है तो संबंधित नियोजक के विरूद्ध 50,000 रू तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास या दोनो से दण्‍डित किया जाने का प्रावधान है।