बारहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने चरस व गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षो का सश्रम कारावास एवम एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा संतोष कुमार पिता राम ललित, ग्राम चितखोर, पोस्ट बरहुआ, थाना लालगंज, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) को हुई।