15 सितंबर 2018 को नेपाल से तस्करी के लिए कमर में छुपा कर डेढ़ डेढ़ किलोग्राम चरस के साथ धाराएं कोलकाता निवासी दोनों युवकों को स्पेशल कोर्ट ने चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है। एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी व 23 सी के अंतर्गत दोषी मुकर्रर पश्चिम बंगाल के एकबालपुर निवासी 26 वर्षीय शेख अरशद व बकरतरलला निवासी 29 वर्षीय शेख सदाब को 14 वें अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने दो - दो लाख के अर्थदंड तथा 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को एसएसबी के जवानों ने रक्सौल कस्टम कार्यालय के समीप गिरफ्तार कर एनसीबी को सौंप दिया था। विचारण के दौरान एमसीबी के स्पेशल पीपी निर्मल कुमार ने आठ गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की। अदालत ने उभय पक्षोंको सुनने के बाद जांच रिपोर्ट व उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अपराध के प्रकृति के मद्देनजर फैसला सुनाया है।