प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषियों को बारह -बारह वर्षों की सश्रम करावास सहित विभिन्न धाराओं में ढाई- ढाई लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि 13मार्च 2019को 3.30बजे सुबह छौड़दानो महुआवा के पास पीलर संख्या 376/9के निकट दो व्यक्ति तीन बोरी लेकर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे। एसएसबी के जवानों ने रोका तो बोरी छोड़कर भागने का प्रयास किया। जवानों न खदेड़कर पकड़ा और तलाशी के दौरान 90किलो गांजा बरामद किया। पुछताछ के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपी सुनरदेव महतो व मुन्ना महतो ग्राम नुरुल्लाह डीह मकलीया थाना संग्रामपुर का रहने वाला था। जिसके आधार पर छौड़ादानो (महुआवा) में एफआईआर दर्ज की गयी। न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर एनडीपीएस केश में सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक डॉ शम्भुशरण सिंह ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 20बी में दोनों आरोपी को बारह वर्ष सवा लाख जुर्माना ्एव ं23सी में बारह वर्ष सवा लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश देते हुए उक्त फैसला सुनाया है।