सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने कोटपा तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत वैसे लोगों से जुर्माना वसूलने का अभियान चलाया है। अभियान के तहत नौ लोगों से एक हजार आठ सौ रुपये जुर्माना वसूल किये गये।प्रति युवकों से दो सौ के हिसाब से जुर्माना वसूल हो रहे हैं। इंस्पेक्टर विश्व मोहन चौधरी का कहना है कि तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान नहीं कर सकते हैं। खुलेआम पोस्टर लगाकर बेचने व धूूम्रपान करने वालों से दो हजार से लेकर दस हजार तक जुर्माना का प्रावधान है। वहीं पांच साल तक कैद का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि संध्या में सभी गश्ती प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि भ्रमण के दौरान चौक चौरहों पर स्थित पान दुकानों पर नजर रखें। धूम्रपान करते कोई दिखे तो उससे जुर्माना वसूल करें।