कोचिंग संचालकों को जीएसटी नंबर लेकर छात्रों से लिए गये शुल्क पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान करना है। जो कोचिंग संचालक जीएसटी नंबर नहीं लिए हैं,उनको 15 दिनों की मोहलत दी गयी है। इस निर्धारित अवधि में कागजात तैयार कर जीएसटी नंबर लेना है। जो कोचिंग संचालक इस अवधि में जीएसटी नंबर नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश राज्य कर संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार ने राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार को कोचिंग संचालकों को दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के दायरे में अभी तक 35 कोचिंग को चिन्हित किया गया है। इसमें करीब एक दर्जन कोचिंग संचालक जीएसटी नंबर लेकर कर का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन शेष कोचिंग संचालकों के द्वारा जीएसटी नंबर नहीं लिया गया है। वैसे कोचिंग संचालकों को जीएसटी नंबर लेने का एक मौका दिया गया है। इसके बावजूद जीएसटी नंबर नहीं लेने वाले कोचिंग पर छापेमारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विगत दिनों तीन कोचिंग पर छापेमारी की गयी थी। उन कोचिंग का जीएसटी नंबर नहीं रहने पर करीब 12 लाख रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है। जिसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर सहायक राज्य कर संयुक्त आयुक्त जितेन्द्र कुमार, ललितेन्दु राय, राजकिशोर राम सहित कोचिंग संचालक उपस्थित थे।
