पूर्वी चम्पारण जिले में शराब कांड में 17 अप्रैल के पहले मरनेवालों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं रहने पर भी सरकार मृतक के आश्रित को मुआवजा देगी। लेकिन इसके लिए मृतक के परिजन को जिला प्रशासन को आवेदन देना होगा। जिसमें यह लिखना होगा कि वे शराबबंदी के समर्थन में हैं। इसके लिए वे अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इसके बाद डीएम के द्वारा जांच के बाद ही मुआवजा के लिए सरकार को अनुशंसा की जाएगी। लेकिन 17 अप्रैल के बाद शराब कांड में मृतकों के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलनेवाले 4 लाख रुपये अनुदान से वंचित होना पड़ेगा।