षष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजा राम संतोष ने पॉक्सो के एक मामले की सुनवाई करते एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा दस वर्षों की सश्रम करावास सहित विभिन्न धाराओं में 40 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि 3 जून 2021को छतौनी के पीड़िता ने नौशाद पर आरोप लगायी कि 2जून 21को संध्या 6 बजे अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी। आरोपित नौशाद अपनी टेम्पु पर बिठा लिया। रेलवे स्टेशन के तरफ झाड़ी में ले जाकर बलात्कार किया। जिसके आधार पर छतौनी थाना में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी। अभियोजन पक्ष से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मणी कुमार ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा।