बिहार राज्य से राजेश मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि प्रारंभिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नामांकन कार्य चल रहा है। नामांकन कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतनी है। नामांकन पंजी संधारित करने में लापरवाही बरतने पर प्रधानाध्यापक को जिम्मेवार मानते हुए उन पर कार्रवाई होगी। डीईओ संजय कुमार ने बताया कि स्कूलों में बच्चों का नामांक न लेते समय नामांकन पंजी पर उससे संबंधित पूरी सूचना अंकित करनी है। कॉलम को पूरा भरना है। मसलन उसकी जन्मतिथि, नाम, माता-पिता का नाम, अगर दूसरे स्कूल से आया है तो उसका नाम आदि डालना है। दूसरे स्कूल से है तो पिछली कक्षा का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को स्कूल अपने पास रखेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पंजी में किसी प्रकार कटिंग मान्य नहीं है। अगर इंट्री में किसी प्रकार की गलती हो गयी तो पूरे कॉलम की इंट्री को काट कर फिर से नयी इंट्री करनी है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी गयी तो प्रधानाध्यापक दोषी होंगे।