फर्जी नामांकन करने व विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले में स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर डीपीओ स्थापना ने मध्य विद्यालय छौड़ादानो के प्रभारी प्रधानाध्यापक नवल किशोर प्रसाद को निलंबित कर दिया है। निलंब अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय रक्सौल निर्धारित किया गया है। डीपीओ साहेब आलम के अनुसार, न्यायालय में हुए समीक्षा के क्रम में किशोर न्याय परिषद पूर्वी चंपारण से संबंधित वाद में विपिन कुमार पिता अंबिका प्रसाद का विद्यालय में फर्जी नामांकन करने व विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने पर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। जिस पर बीईओ छौड़ादानो ने 31 मार्च 23 को अपना प्रतिवेदन सौंपा है। उक्त प्रतिवेदन पर मध्य विद्यालय छौड़ादानो के प्रधानाध्यापक नवल किशोर प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। जिस पर श्री प्रसाद के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। आदेश के अनुसार, श्री प्रसाद पर लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के प्रावधान के तहत निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इधर, विपिन कुमार के मामले में ही मध्य विद्यालय छौड़ादानो के सहायक शिक्षक उमाशंकर राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन रखने का निर्देश डीपीओ ने प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को दिया है। उक्त मामले में शिक्षक श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।
