एक्कीसवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने पिता को मारकर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद की सश्रम करावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि मेहसी थाना के ताजपुर निवासी पुजा देवी ने 02 सितम्बर 2019 को अपने भसुर प्रमोद भगत पर आरोप लगाया कि घटना तिथि को उसके ससुर व भसुर के बीच झगड़ा हो रहा था कि आरोपी भैंसुर ने दबीला से ससुर के गर्दन पर प्रहार किया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।