जिला समस्तीपुर से ज्योति कुमारी बिहार मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि 18 वर्ष से पहले किसी लड़की या 21 वर्ष से पहले किसी लड़के का विवाह कर दिया जाता है उसे बाल विवाह कहते है यह एक क़ानूनी अपराध है बाल विवाह में जितने भी बड़े शामिल होते है उन पर कारवाही की जाती है।जब कोई लड़की कम उम्र में गर्भवती होती है तो उसका बच्चा भी अस्वस्थ्य रहता है।
