बिहार राज्य के जमुई जिला से राजकुमार ठाकुर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वृद्धावस्था पेंशन (OAP) पाने के लिए के लिए आयु प्रमाण पत्र और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट जरूरी है.तथा आवेदन करने के लिए फोटो, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा