बिहार राज्य के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड से अमित कुमार ने मोबाइल वाणी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आय कर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि, शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आय कर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।अदालत का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर की गई एक अपील के सन्दर्भ में सामने आया है