उत्तर प्रदेश राज्य से अमिताभ साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना छह रहे है कि वो विकलांग कैसे ले सकते हैं ?

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आपको बताना चाहते हैं कि दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि तय करने का अधिकार हर राज्य सरकार का होता है और वह अपने नीतिगत निर्णय के तहत इसका निर्धारण करती है, इसलिए हम इस बारे में कोई भी जानकारी देने में असमर्थ हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस पेंशन राशि में बिहार राज्य सरकार द्वारा जल्द ही वृद्धि की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बिहार सरकार की स्टेट सोसायटी ऑफ़ अल्ट्रा पूअर ऐंड सोशल वेलफ़ेयर के हेल्प लाईन नम्बर 1800-345-6262 पर काल कर सकते हैं।
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Feb. 12, 2021, 4:23 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   pension