मध्यप्रदेश राज्य के सतना ज़िला से दीपचंद ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना चाहते है कि यूडीआईडी कार्ड का इस्तेमाल कहा किया जाता है
मध्यप्रदेश राज्य के सतना ज़िला से दीपचंद ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से जानना चाहते है कि यूडीआईडी कार्ड का इस्तेमाल कहा किया जाता है
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सरकार ने स्वावलम्बन योजना के तहत दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी यानी यूनिक डिसएबिलटी आईिडंटिफिकेशन कार्ड जारी किया है। इसे बनवाने के लिए आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से या खुद भारत सरकार के पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in/ पर लॉगिन कर डिसेबलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड पर क्लिक करें, फिर आपका आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें माँगे गए सारे विवरणों को भरने और सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए अपना आवेदन सबमिट कर दें। इस कार्ड के लिए आवेदन करते समय लागने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र हैं- आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र और चालीस प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या हो रही हो। तो आप इसके लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तब आपको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा। फिर सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न कर भरा हुआ आवेदन पत्र सीएमओ कार्यालय/ चिकित्सा प्राधिकरण में जमा करवाना होगा। आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारियों के प्रमाणित होते ही आपका यूडीआईडी कार्ड आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से आपको सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्राप्त करने में सहूलियत हो जाएगी। इस बहुद्देशीय कार्ड की चिप में आपकी सभी जानकारी सुरक्षित रहेंगी और आपको कई सारे प्रमाण पत्रों को साथ लेकर घूमने की परेशानी से छुटकारा दिलाएगी। यह कार्ड आपके सत्यापन और पहचान का एक एकल दस्तावेज होगा और भविष्य में आपके लिए कई लाभ प्राप्त करेगा। यूडीआईडी कार्ड कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तरों– गाँव, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी की शारीरिक और वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग में भी मदद करेगा। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे।
Dec. 22, 2020, 1:41 p.m. | Tags: int-PAJ disability government scheme