बिहार राज्य के सुपौल ज़िला से हमारे एक श्रोता,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना व अटल पेंशन योजना ,दोनों का लाभ एक साथ ले सकते है ?
बिहार राज्य के सुपौल ज़िला से हमारे एक श्रोता,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना व अटल पेंशन योजना ,दोनों का लाभ एक साथ ले सकते है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि इस योजना का सही नाम “प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना” है। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अनुसार असंगठित क्षेत्रों (जैसे- दिहाड़ी मज़दूर, घरेलू नौकर, वाहन चालक, बिजली-सफ़ाई का काम करने वाले आदि) में कार्यरत कम आयवर्ग के व्यक्तियों, जिनकी मासिक आय पंद्रह हज़ार रुपए से कम हो, की बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना में अट्ठारह से चालीस वर्ष के आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है और हर महीने एक आंशिक योगदान के जरिए वह आजीवन तीन हज़ार रुपये पेंशन का हकदार बन सकता है। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए सिर्फ दो प्रमाण पत्रों और मोबाईल नम्बर की ही जरूरत होगी। इसके तहत साथ वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हर महीने तीन हज़ार रुपए की पेंशन मिलेगी। अट्ठारह वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर पचपन रुपए, उनतीस वर्ष की उम्र में जुड़ने पर सौ रुपए और चालीस वर्ष की उम्र में जुड़ने पर दो सौ रुपए मासिक साठ वर्ष की उम्र तक योगदान करना होगा। मुख्य बात यह कि आपके योगदान के बराबर की राशि का योगदान सरकार भी करेगी। इसके लिए सिर्फ़ आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता और मोबाईल नम्बर चाहिए। यहाँ यह बात मुख्य रूप से ध्यान देने वाली है कि अगर आप पहले से किसी भी ऐसी पेंशन योजना के सदस्य हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान है, तो फिर आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
Sept. 4, 2020, 6:12 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ pension