हमारे एक श्रोता सोनू,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि जिन लोगों ने जून व जुलाई महीनें में फ़सल बीमा करवाया है और बाढ़ व बारिश के कारण जिन लोगों का फ़सल बर्बाद हो गया है तो क्या उन्हें अभी फ़सल बर्बाद होने पर लाभ मिलेगा?इस पर किसान क्लेम कैसे कर सकते है ?

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आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपनी फसल बीमा का लाभ उठाने के लिए जिस बीमा कम्पनी या बैंक से अपनी फसल का बीमा करवाया था, उसके टोल फ़्री नम्बर पर फसल का नुक़सान होने के बहत्तर घंटे और बीमा कम्पनी या बैंक या कृषि अधिकारी को सात दिन के अंदर लिखित सूचना दे देनी होती है। इसके बाद सम्बन्धित बीमा कम्पनी या बैंक का कृषि पर्यवेक्षक आकर आपकी फसल को हुए नुक़सान का आकलन करता है और अपनी कम्पनी को अपनी रिपोर्ट भेजता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर बीमा कम्पनी आपके दावे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि आपको फसल बीमा का मुआवज़ा तभी मिलेगा, जब आपकी फसल का नुकासाल प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ हो।
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Aug. 13, 2020, 10:41 p.m. | Tags: int-PAJ   agriculture   insurance   farmer