उत्तरप्रदेश राज्य के बलिया ज़िला से बबलू प्रसाद, साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि नेत्रहीन व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है ?
उत्तरप्रदेश राज्य के बलिया ज़िला से बबलू प्रसाद, साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि नेत्रहीन व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वह कोई भी विवाहित व्यक्ति उठा सकता है, जिसके खुद या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अपना घर नहीं है। यह योजना- ग्रामीण एवं शहरी, दो श्रेणियों में विभाजित है। इसकी सुविधा का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीक़े से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र, अगर इस योजना के तहत ऋण भी चाहिए, तो उसका आवेदन पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए इन सभी दस्तावेज़ों के साथ लोक सेवा केंद्र जाएँ और सम्बन्धित अधिकारी से इस योजना का फ़ॉर्म लेकर उसे भरने के बाद इन सभी दस्तावेज़ों को उसके साथ संलग्न कर जमा कर दें। फ़ॉर्म जमा करने के बाद आपको आपकी आवेदन संख्या लिखी हुई एक रसीद प्राप्त प्राप्त होगी, उसे सम्भालकर रखें। आवेदन करते समय आपको पच्चीस रुपए का शुल्क भी भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑफ़िशियल पोर्टल पर क्लिक करें और ‘सिटिज़न असेसमेंट’ में जाकर अपने वांछित विकल्प पर क्लिक करने पर आप अगले पेज में पहुँचेंगे, जहाँ आपको अपना आधार नम्बर और अपना नाम डाल कर चेक बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर आपका आवेदन फ़ॉर्म खुल जाएगा, इसे सही से भरकर माँगे गए दस्तावेज़ों को भी इसमें अटैच करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अब आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन क्रमांक के साथ आवेदन-पर्ची दिखेगी, जिसका प्रिंट लेकर उसे सुरक्षित रख लें। भविष्य में इस योजना की लाभार्थी-सूची में आपका नाम खोजने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निशुल्क नंबर 9266344222 पर भी पूछ सकते हैं।
Aug. 14, 2020, 9:35 a.m. | Tags: housing disability int-PAJ government scheme