राजस्थान राज्य के चूरू ज़िला से प्रवीण कुमार,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि मूल निवास कैसे बनता है ?और मूल निवास के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते है ?
राजस्थान राज्य के चूरू ज़िला से प्रवीण कुमार,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि मूल निवास कैसे बनता है ?और मूल निवास के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने ज़िले के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान या सरपंच से अपने निवासी होने के प्रमाण पत्र के साथ अपनी तहसील से आवेदन पत्र लेकर उसे भरते हुए पते के प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, बैंक पासबुक, किरायानामा, बिजली बिल इत्यादि में से कोई एक, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, उम्र प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ़्स के साथ वहीं जमा कर दें। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको तीस दिनों के भीतर आपका प्रमाण पत्र आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है या खुद इसे रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 1800-180-6127पर कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना निवास प्रमाण पत्र समबंधित विभाग की वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं।
Aug. 5, 2020, 5:30 p.m. | Tags: int-PAJ housing governance