दिल्ली एन.सी.आर के उद्योग विहार से खुर्शीद आलम साझा मंच के माध्यम से पीएफ कि जानकारी मांग रहे है। वे जानना चाहते हैं कि पीएफ का पैसा कितने दिनों के अंदर खाते में आ जाता है। और साथ ही पूछते है कि पि.एफ का पैसा प्राप्त करने के लिए पि.एफ दफ्तर जाना होगा या ऑनलाइन कोई आवेदन देना होगा।

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ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें। इसके बाद Manage ऑप्शन पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना KYC चेक कर लें, पीएफ निकालने के लिए आपका केवाईसी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है । यह ध्यान से देख लें कि आपके नाम पते, पैन कार्ड नंबर समेत बैंक की जानकारियां सही हैं या नहीं। इसके बाद Online Services पर क्लिक करें और CLAIM (FORM-31 या 19और10C) पर क्लिक करें। इसके बाद आप क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भर दें। इसके कुछ दिन बाद निश्चित समय में आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में EPF के पैसे आ जाएंगे। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालने पर सरकार TDS काटती है।
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March 7, 2019, 1:06 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ